उत्तर प्रदेश

22 माह से कैद आजम खान सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, मिली राहत,

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हाई कोर्ट के आदेश पर जहां जौहर यूनिवर्सिटी की शत्रु संपत्ति पर प्रशासन ने आज कब्जा ले लिया वहीं आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 22 माह से सीतापुर जेल में कैद सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित ज़मानत लें। नियमित ज़मानत मिलने तक अंतरिम ज़मानत जारी रहेगी।

गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। बता दें कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 22 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी।

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