नोएडा के एक्सप्रेस जेनिथ बिल्डर पर 15 करोड़ का जुर्माना
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नोएडा के एक्सप्रेस जेनिथ बिल्डर पर 15 करोड़ का जुर्माना

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा में जेनिथ बिल्डर पर ईसी की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण करने पर 15 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। शहर के सेक्टर 77 में स्थित एक्सप्रेस जेनिथ के निर्माण में एक्सप्रेस बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईसी शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया गया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, बिल्डर को वहां सिर्फ ग्राउंड प्लस 18 मंजिल बनाने की अनुमति थी फिर भी उन्होंने पांच टावरों में ग्राउंड प्लस 19 मंजिलों का निर्माण कर लिया है।

इस पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफरोज अहमद शामिल रहे। पीठ ने कहा कि, ज्यादा मंजिलों के निर्माण ने पर्यावरण पर एक अतिरिक्त प्रदूषण भार डाला है, इसलिए बिल्डर मुआवजे का भुगतान करने के लिए जवाबदेह है। वहीं पीठ ने कहा कि, बिल्डर द्वारा ने पांच टावरों में 19वीं मंजिल को बेच दिया गया है। ऐसे में अगर उसे धवस्त किया गया तो वो आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, इसलिए  हम बिल्डर से मुआवजा वसूलना उचित समझते हैं।

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