सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में दिया फैसला, रिलायंस व फ्यूचर ग्रुप को बड़ा झटका
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सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में दिया फैसला, रिलायंस व फ्यूचर ग्रुप को बड़ा झटका

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कंपनी में थी अमेजन की 49 फीसदी हिस्सेदारी

बेचने की स्थिति में पहला हक अमेजन का बनता है

इस डील के विरूद्ध रिलायंस व फ्यूचर का हुआ था विलय

नई दिल्ली: रिलायंस और फ्यूचर रिटेल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ऐसा अमेजन के पक्ष में सुनाए गये फैसले से हुआ है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल में विलय होने के चौबीस हजार करोड़ के सौदे पर रोक लगा दी है। कोर्ट  का कहना है कि सिंगापुर में आया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला भारत में लागू है। इमरजेंसी आर्बिट्रेशन ने इस सौदे पर रोक लगाई थी। अमेजन ने इस विलय सौदे का विरोध किया था। इस फैसले के बाद रिलांयस के शेयर 1.33 फीसदी तक गिर गए।

आपको याद दिला दें कि अमेरिकी ई-रिटेल कंपनी अमेजन 24,713 करोड़ के इस सौदे के खिलाफ है। अमेजन का कहना है कि सिंगापुर में इमरजेंसी आर्बिट्रेटर इस सौदे पर रोक लगा चुके हैं। इसके रहते फ्यूचर का रिलायंस में विलय नहीं हो सकता। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल को इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का आदेश मानने के लिए कहा था। इससे विलय का सौदा खटाई में पड़ गया था। फ्यूचर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि भारतीय कानूनों में इस तरह के इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की कोई मान्यता नहीं है।

दरअसल, अमेजन का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी में उसकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। डील के मुताबिक कंपनी यदि बेची जाती है तो उस पर पहला अधिकार अमेजन का होगा,  लेकिन इस डील का पालन नहीं किया गया। इसे ही अमेजन ने अपने दावे का आधार बनाया है।

 

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