-कोरोना को देखते हुए बढ़ाई गई अंतिम तिथि
-पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई थी
-कंपनियां 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगी आईटीआर
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समयसीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। इससे पहले इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में जानकारी दी है कि समयसीमा का विस्तार कुछ चुनिंदा टैक्स कंपनियों के लिए दिया गया है ताकि आयकरदाता को इस महामारी में कुछ राहत मिले। इनकट टैक्स कानून के मुताबिक, वे लोग जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती और जो आम तौर पर आईटीआर फॉर्म-1 और आईटीआर फॉर्म-4 के जरिए इनकम टैक्स जमा करते हैं, उनकी डेडलाइन 31 जुलाई होती है। वहीं कंपनियों और फर्म्स जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है, उनकी डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है।