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मेरठ के महामंडलेश्वर राजेंद्र स्वरूप हत्याकांड में आरोपी दोषमुक्त हुए

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  • बाबा मनोहरनाथ मंदिर मेरठ के महामंडलेश्वर थे राजेंद्र स्वरूप
  • तीन मई 2016 को अपहरण कर कर दी गई थी हत्या
  • पांच मई को उनका शव नंगला गोसाई के खेत में मिला था
  • पुत्र पारस ने कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट
  • पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट
  • वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज शर्मा ने की प्रभावी पैरवी

बाबा मनोहरनाथ मंदिर मेरठ के महामंडलेश्वर राजेंद्र स्वरूप की हत्या के आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त करार दे दिया है। इस हत्याकांड में धीरज गुर्जर, वीशु अग्रवाल उर्फ आदर्श, दर्शन सिंह , संजय सिंह, परविंदर राणा, राहुल मोहल व राहुल बैंसला को आरोपी बनाया गया था। बाबा मनोहरनाथ मंदिर के महामंडेलश्वर राजेंद्र स्वरूप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव मवाना क्षेत्र के नंगला गोसाई गांव में गन्ने के खेत में पड़ा मिला। उनका तीन मई 2016 को अपहरण कर लिया गया था।

पुत्र पारस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके पिता राजेद्र स्वरूप महाराज 3 मई को बाहर गये थे, तभी आल्टो कार सवार दो लोगों ने स्वयं को एसटीएफ का बताते हुए उन्हें अपनी कार में बैठा कर ले गये। इस घटना मेंधीरज गुर्जर, दर्शन सिंह, वीशु अग्रवाल व आल्टो सवार लोगों का हाथ है। पुलिस ने छानबीन कर उपरोक्त सभी आरोपियों को 8 मई को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मवाना के नगला गोसाई गांव के खेत में एक शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। जिसकी शिनाख्त महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र स्वरूप महाराज के रूप में हुई थी। उनकी कनपटी पर गोली मारी गयी थी।

आरोपियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज शर्मा ने आज फर्स्ट बाइट को बताया कि आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट प्रमोद कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि इन सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है। ये सभी जमानत पर हैं, इनके जमानतनामे भी निरस्त किये जाते हैं। इस आशय का आदेश 26 मार्च को दिया गया है।

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