हाईकोर्ट ने कहा -स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट फौरन हटायें कांग्रेस नेता
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को समन जारी करते हुए वह ट्वीट हटाने के निर्देश दिये हैं जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध रूप से बार चलाने के आरोप लगाये हैं। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि यदि कांग्रेस नेता अपने ट्वीट खुद नहीं हटाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म खुद उस ट्वीट को हटायेंगे। बता दें कि बेटी पर बार चलाने का आरोप लगाये जाने को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश व पवन खेड़ा के खिलाफ दो करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी मामले को भटकाने की कोशिश कर रही हैं, इसका कोर्ट में ही जवाब दिया जायेगा।
दरअसल, ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बेटी पढ़ाई करती है कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के समन के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वह और इस मामले में शामिल अन्य कांग्रेस नेता कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखेंगे और केंद्रीय मंत्री के इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर हमसे कहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे।
बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में ‘अवैध बार’ चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और दावा किया गया कि इसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। कांग्रेसी नेताओं ने वह वीडियो भी वायरल किया था जिसमें स्मृति की बेटी बतौर बार मालिक अपना इंटरव्यू देते नजर आ रही है।