व्हाट्स एप की नई प्राइवेसी पालिसी के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि निजता प्रभावित हो रही है तो व्हाट्स एप डिलीट कर देना चाहिये। कोर्ट की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब कि आगामी तीन माह के लिये कंपनी ने अपनी नई पालिसी के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कंपनी ने दावा किया है कि उसकी किसी भी पालिसी से किसी की निजता प्रभावित होने वाली नहीं हैं। इसे लेकर भ्रम की स्थिति है और इस बारे में गलत बयानी की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में हालांकि अभी इस मामले में सुनवाई जारी है।