बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की 18 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर, पुलिस कस्टडी में मां-पत्नी से मुलाकात ।।
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बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की 18 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर, पुलिस कस्टडी में मां-पत्नी से मुलाकात ।।

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तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुदीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है. वह 3 दिन 6 घंटे तक जेल से बाहर रह सकता है. शहाबुद्दीन ने कोर्ट से मांग की थी कि सितंबर में उसके पिता की मौत के बाद से वह अपनी मां के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को सशर्त पैरोल दी है । इस पैरोल के मुताबिक 3 दिन तक 6 घंटे जेल के बाहर रह सकता है यानी वह कुल 18 घंटों के लिए जेल से बाहर होगा. दरअसल बिहार के बाहुबली और राजद नेता के पिता की 19 सितंबर को मौत हो गई थी जिसके बाद से वह पैरोल के लेकर लगातार कोशिश में लगा हुआ था. पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी । शहाबुद्दीन की तरफ से लगाई गई अर्जी में बताया गया था कि पिता की मृत्यु के बाद से उसकी मां का भी स्वास्थ्य बेहद खराब है. ऐसे में वह अपनी मां के साथ परिवार के बाकी लोगों से मिलना चाहता है । जवाब में दिल्ली सरकार का कहना था कि कोरोना के काल में उसको सिवान ले जाना सुरक्षित नहीं है. लिहाजा अगर परिवार शहाबुद्दीन से मिलना चाहता है तो दिल्ली के लिए ही कस्टडी पैरोल दी जाए. 3 दिनों की कस्टडी पैरोल के दौरान शहाबुद्दीन के पास कुल 18 घंटे जेल से बाहर रहने का वक्त होगा ।।

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