दिल्ली : पर्यावरण की रक्षा के लिए दिल्ली में जरूरी है पुराने वाहनों पर पाबंदी ।।
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दिल्ली : पर्यावरण की रक्षा के लिए दिल्ली में जरूरी है पुराने वाहनों पर पाबंदी ।।

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आपके पास 10 साल पुराना डीजल या 15 वर्ष पुराना पेट्रोल व सीएनजी वाहन है तो दिल्ली-एनसीआर की राह में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपका वाहन जब्त हो सकता है या भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। बेशक केंद्र सरकार ने देश भर में वाहनों के पंजीकरण की मियाद पांच वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर छूट की उम्मीदें काफी कम हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण में कमी के लिए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध जरूरी है । दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी ट्वीट कर स्पष्ट कर चुके हैं कि राजधानी में केंद्र के निर्देश लागू करना जटिल है। इस मामले में सरकार, अदालत की ओर रुख करने की तैयारी में है। पर्यावरण की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी के तहत वाहन स्क्रैप इंसेंटिव का भी प्रावधान किया है। इससे पुराने वाहन कम करने के साथ-साथ ई-वाहनों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना संभव होगा ।।

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