गलत तरीके से बाल काटने पर लगा दो करोड़ रुपये का जुर्माना
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गलत तरीके से बाल काटने पर लगा दो करोड़ रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली। गलत तरीके से  बाल काटने का कितना हर्जाना हो सकता है ? सुनकर आप चौंक जायेंगे..पूरे दो करोड़ रुपये। दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने दिल्ली के एक सैलून को एक महिला को दो करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में यह मुआवजा देने के लिए कहा गया है।
ये सैलून दिल्ली के एक होटल में है। यहहां अप्रैल 2018 में आशना रॉय अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं। वह ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की थी। लेकिन सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया।

आशना रॉय का कहना है कि उन्होंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था, लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की। आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ। जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया।  अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। आठ सप्ताह में शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए।

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