गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की हिंसा में हिरासत में लिए गये लोगों की रिहाई की मांग खारिज ।।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में 26 जनवरी को या उसके बाद सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर सीमा के पास ‘अवैध रूप से’ हिरासत में लिए गए किसानों समेत सभी लोगों को रिहा करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया , यह याचिका एक विधि स्नातक ने अधिवक्ता आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिए दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद करीब 200 लोग लापता हैं , न्यायमूर्ति डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या यह ‘प्रचार से जुड़ी याचिका’ है और उसे खारिज कर दिया , न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पुलिस की अवैध हिरासत में होने का दावा करने वाले सभी लाेगों के परिवारों की ओर से हलफनामा दर्ज करने का निर्देश दिया , अदालत ने कहा,“ ऐसा नहीं होना चाहिए, आज आप दावा करते हैं कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और कल उनके परिवार खुद को यहां पेश करते हैं और कुछ अन्य दावा करते हैं ।।