राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना संस्पेंस खत्म, कोर्ट से मिली तीन साल की NOC
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राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना संस्पेंस खत्म, कोर्ट से मिली तीन साल की NOC

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यु कोर्ट ने राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिये 3 साल की एनओसी देने का फैसला सुनाया है। जबकि भाजपा नेता सुबमण्यम स्वामी ने एनओसी का विरोध करते हुए कहा था कि यदि राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिये एनओसी दिया जाता है तो इससे नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित होने की आशंका है। सुबमण्यम स्वामी ने ये भी कहा किसी भी व्यक्ति को 10 साल के लिये पासपोर्ट आसानी से मिल सकता है। लेकिन यहां बात राहुल गांधी की हो रही है,उनका केस स्पेशल है। उनके पास 10 साल के लिये पासपोर्ट जारी करने का कोई वेध या प्रभावी कारण नहीं है।

बतां दें संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा। जिसके बाद अब उन्होने आम पासपोर्ट बनवाने के लिये अप्लाई किया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी होने के चलते नया पासपोर्ट बनवाने के राहुल गांधी के पास एनओसी होनी जरूरी है। जिसकी मांग उन्हाने कोर्ट में की थी व इस मामले मे आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल को एनओसी देने का फैसला सुनाया है। बता दें एनओसी मिलने के बाद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना हुआ संस्पेंस भी खत्म हो गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था व कहा था कि वह आज दोपहर फैसला सुनाएंगे। बतां दे सुब्रमण्यम ने अपनी दलील में कहा था कि भारतीय कानून के अनुसार किसी के पास दूसरे देश की नागरिकता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। जबकि राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी की जमानत पर विदेश यात्रा को लेकर कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। राहुल गांधी हर बार कोर्ट में पेश हुए हैं व जांच मे भी शामिल हुए हैं।

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