स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री नहीं-डीएम
मेरठ

स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री नहीं-डीएम

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नारकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थो की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए नारकोटिक्स को-ओर्डिनेशन समिति की बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मादक पदार्थ से संबंधित दुकान संचालित न होने के आदेश दिये हैं। साथ ही इसके संबंध में सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करने, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व क्षेत्राधिकारी नशा मुक्ति केन्द्रो का मौके पर जाकर सत्यापन करने तथा अवैध सेंटर को चिन्हित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
जिलाधिकारी दीपक मीणा व एसएसपी डा.विपिन टाडा आज पुलिस लाईन सभागार में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थो की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए नारकोटिक्स को-ओर्डिनेशन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
 बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्कूल, कॉलेज में नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने निर्देशित किया कि स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मादक पदार्थ से संबंधित दुकान संचालित न की जाये, इसके संबंध में सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की जाये। उन्होने कहा कि संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व क्षेत्राधिकारी नशा मुक्ति केेन्द्रो का मौके पर जाकर सत्यापन करें तथा अवैध सेंटर को चिन्हित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
एसएसपी विपिन टाडा ने नारकोटिक्स टीम को निर्देशित करते हुये कहा कि नशा मुक्ति पुनर्वास केन्द्रो का निरीक्षण करते हुये भर्ती मरीजो का सत्यापन किया जाये तथा उनसे व उनके परिजनो से जानकारी प्राप्त की जाये। जनपद में मादक पदार्थों में लिप्त सेंटर एवं गैंग का पता लगाते हुये कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने कहा कि जनपद में कौन सा क्षेत्र किन मादक पदार्थों से प्रभावित है, चिन्हित करते हुये सप्लाई चेन का पता लगाकर कडी कार्यवाही की जाये।
  इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर बृजेश सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेन्द्र मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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