नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें मामले में सुरेंद्र कोली को दोषी करार, मोनिंदर सिंह पंधेर हुए बरी ।।
दिल्ली-एनसीआर राष्ट्रीय

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें मामले में सुरेंद्र कोली को दोषी करार, मोनिंदर सिंह पंधेर हुए बरी ।।

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आपको बता दे की नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के 12वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी करने का आदेश दिया। सजा पर सुनवाई 16 जनवरी को होगी। निठारी कांड के इस मामले में सीबीआई ने दोनों आरोपितों के खिलाफ अपहरण, हत्या व दुष्कर्म के आरोप में आरोप पत्र पेश किया था। पुख़्ता साक्ष्यों के अभाव में विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी किया । 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। दोनों को पूर्व में कई मामलों में सजा हो चुकी है। फिलहाल अन्य मामलों में दोनों दोषी जेल में सजा काट रहे हैं । निठारी कांड के 12वें मामले की सुनवाई गाजियाबाद की सीबीआइ विशेष कोर्ट में 319 दिन चली। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य को देखकर कोर्ट ने नर पिचाश सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर सबूत के अभाव में बच गया ।।

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