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तोशाखाना केस में हुई गिरफ्तारी, एक लाख का जुर्माना
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार
देश-विदेश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार

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तोशाखाना केस में सुनाई गई तीन साल की सजा

एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

पत्नी बुशरा खान पर भी संकट के बादल

तेरह नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुई बुशरा

तोशाखाना केस में कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लाहौर पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा व गिरफ्तारी के बाद अब इमरान खान आगामी पांच साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। कोर्ट ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे पहले शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया गया था। बावजूद इसके इमरान तमाम अंदेशों के चलते कोर्ट नहीं पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

आइये पहले बताते हैं क्या है तोशाखाना केस । दरअसलस पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे सवैधानिक पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देते हुए इन्हें तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है। बताया गया है कि तोहफे की अनुमानित कीमत अगर 10 हजार से ज्यादा है तो 20% कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रखा जा सकता है। अगर 4 लाख से ज्यादा का गिफ्ट है तो इसे सिर्फ वजीर-ए-आजम (प्रधानमंत्री) या सदर-ए-रियासत (राष्ट्रपति) ही खरीद सकता है। अगर कोई नहीं खरीदता तो नीलामी होती है।

आरोप है कि यहां इमरान ने खेल कर दिया। 2 करोड़ का तोहफा कहीं 5 लाख तो कहीं 7 लाख का बता दिया। इसी दर पर इन्हें खरीदा और फिर वास्तविक कीमत से भी कई गुना ज्यादा पर बेच दिया। यह काम जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान उर्फ फराह गोगी ने किया था।

ये सामान बेचने के कारण विवादों में आये इमरान खान 👇

दरअसल, इन्हीं मामलों को लेकर तोशाखाना केस इमरान फैमिली पर दो तरह से चल रहा है। इसमें इमरान की सुनवाई अदालत में जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एंटी करप्शन एजेंसी पूछताछ के लिए बुला रही है। आरोप है कि तोशाखाना के करोड़ों रुपए के तोहफे बुशरा ने ही बेचने के लिए दिए थे। अब तक तेरह बार बुशरा को जांच एजेंसी पेश होने के लिए नोटिस दे चुकी है लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुई हैं। इस पर जांच एजेंसी ने अखबारों में एक विज्ञापन निकलवाया कि अगर बुशरा बीबी पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किए जाएंगे।

इस पर इमरान ने एक याचिका लाहौर हाईकोर्ट में डालते हुए कहा कि उनकी पत्नी घरेलू महिला हैं। उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें पूछताछ से राहत दी जाए। बताया जा रहा है कि इमरान के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत हैं। यही वजह है कि वह सुनवाई को लंबे समय तक लटकाना चाहते हैं।

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