86 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपी ब्राडवे होटल मालिक काजमी की जमानत याचिका खारिज
मेरठ में ब्रॉडवे होटल के मालिक और ग्लास कारोबारी कमर अहमद काजमी को जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कमर अहमद काजमी लगभग 86 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में जेल में बंद हैं। काजमी की जमानत याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन द्वारा जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया ।
दरअसल, एसटीएफ ने ब्रॉडवे होटल के मालिक तथा पैरागान एल एल पी ग्लास के निर्माता कमर अहमद काजमी को 86 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। काजमी पर फर्जी फर्म दिखाकर फर्जी बिल बनाकर आयात, निर्यात दिखाने का आरोप है। फर्जी कंपनियों से बिना माल सप्लाई किए सरकारी राजस्व की चोरी की है। फर्जी ई वे बिल तथा फर्जी इनवॉइस के आधार पर फर्जी फर्म द्वारा लेनदेन करने का आरोप है।
बृहस्पतिवार 11 जनवरी को दोनों पक्षों की ओर से जमानत याचिका पर लंबी बहस हुई। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 12 जनवरी को कमर अहमद काजमी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास पाहवा और एसटीएफ की ओर से लक्ष्य कुमार सिंह विशेष अभियोजन अधिकारी जीएसटी व इंचार्ज डीजीसी सर्वेश शर्मा ने पक्ष रखा। एसटीएफ की ओर से मामला जीएसटी चोरी से भी संबंधित होने के कारण लक्ष्य कुमार सिंह द्वारा भी पैरवी की गयी।
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