मेरठ जिलाधिकारी ने लगायी धारा 144
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने लोकसभा चुनाव, महाशिवरात्रि, होलिका दहन व परीक्षाओं को देखते हुए एक मार्च से जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिये हैं। यह धारा जिले के सभी 32 थानों में तीस अप्रैल की मध्य रात्रि बारह बजे तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि अगामी माह/दिनों में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, डा. भीमराव अम्बेडकर जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयंती आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। ये सभी आयोजन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो औऱ अवांछनीय तत्व इस दौरान शांति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले,इसके लिये जिले में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दिनांक एक मार्च से तीस अप्रैल की रात बारह बजे तक लागू रहेगी। ये आदेश जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेंगे ।
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