सोफिया के दोनों कोच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न कराने पर एनसीपीआर ने जताई नाराजगी, रिपोर्ट तलब
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सोफिया के दोनों कोच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न कराने पर एनसीपीआर ने जताई नाराजगी, रिपोर्ट तलब

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मेरठ के प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स स्कूल में मुस्लिम कोच द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ व आपत्तिजनक मैसेज भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल द्वारा आरोपियों को बचाने पर नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगा ने स्कूल से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है।

बता दें कि बीते 18 सितंबर को स्कूल प्रबंधन से कोच अदन मिर्जा की शिकायत की थी। उनका कहना है कि बास्केट बाल कोच सिखाने की आड़ में छात्रा से छेड़छाड़ करता है, इतना ही घर मोबाइल पर गलत मैसेज भी भेजता है। इस पर स्कूल प्रधानाचार्य सिस्टर मीना ने एक प्रेस नोट जारी कर दोनों कोच को निलंबित करने की जानकारी दी। यह निलंबन भी 18 सितम्बर का ही दिखाया गया है। प्रेस नोट में कोच का फेवर लेते हुए उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। सिर्फ दोनों शब्द इस्तेमाल किया गया है। दोनों में कोच अदन मिर्जा व उसके पिता शहबाज मिर्जा शामिल हैं। 

स्कूल प्रबंधन ने अभिभावक की शिकायत पर डैमेज कंट्रोल करने के लिये बाप बेटे कोच को भले ही निलंबित कर दिया हो लेकिन इससे जुड़ी तमाम मांगों को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्कूल गेट पर धरना दिया था। हिंदू वादी नेता सचिन सिरोही का कहना है कि यह सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं हैं। जिन गर्ल्स स्कूलों व जिम में पुरूष कोच अथवा ट्रेनर हैं वहां इस तरह की लव जेहाद की घटनाएं आम बात हो गई हैं। इसे रोकने के लिये गर्ल्स स्कूल व जिम में लेडी कोच व लेडी ट्रेनर की अनिवार्यता होनी चाहिये।

अब यह पूरा मामला राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग तक जा पहुंचा है। आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की है क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का है। उनका कहना है कि आरोपी पिता, पुत्र दोनों की शिकायत अब तक स्कूल ने पुलिस से नहीं की है न ही पुलिस में कोई शिकायत कराई है। जबकि पुलिस शिकायत होना जरूरी है। दोनों आरोपी खुले घूम रहे हैं।

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