SC ने की कॉलेजियम बैठक का ब्योरा मांगने वाली याचिका खारिज, कहा- यह RTI के दायरे में नहीं आ सकता
- अदालत ने की कोलेजियम बैठक का ब्योरा मांगने वाली याचिका खारिज
- SC ने कहा यह RIT के दायरे में नहीं आ सकती
- इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई थी चुनौती
शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत एक कॉलेजियम बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था जो की आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है।
याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कॉलेजियम बैठक की चर्चा को जनता के सामने नही लाया जा सकता है। साथ ही कहा कि सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड करने की जरूरत है। अदालत ने ये भी कहा कि सिर्फ अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है। और जिस पर भी चर्चा की जाती है, वह खासकर आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में कतई नहीं होना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। ये याचिका एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। बता दें भारद्वाज ने दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम बैठक में उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को सार्वजनिक किए जाने की मांग की थी। भारद्वाज के अनुरोध को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अनुवर्ती संकल्प 10 जनवरी, 2019 को पारित किया गया था, इससे पता चलता है कि 12 दिसंबर, 2018 की बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।
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