उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नई आबकारी नीति घोषित कर दी है, जिसके तहत यदि आप घर में निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं, तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा , जो जिलाधिकारी जारी करेंगे ,जिसके लिए आप को प्रतिवर्ष ₹12000 का शुल्क अदा करना होगा, यही नहीं सरकार को ₹51000 की बतौर सिक्योरिटी भी देनी होगी। आज जारी आबकारी नीति में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखता है ,तो वह अपराध होगा ,किसी को तय सीमा से ज्यादा यदि शराब घर में रखनी है ,तो उसे ₹51000 की गारंटी सरकार को देनी होगी, साथ ही ₹12000 वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी अदा करना होगा ,लाइसेंस के लिए वे योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते हैं ,उन्हें लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी ।।
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