धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में मात्र इतने लोगों ने खरीदी संपत्ति
- पूर्व में जम्मू कश्मीर में बाहरी प्रदेशी नहीं खरीद सकते थे प्रापटी
- पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने खत्म कर दी थी धारा 370
- बसपा सांसद ने पूछा था कितने लोगों ने वहां संपत्तियां खरीदी
- गृह मंत्रालय ने लोकसभा में किया इसका खुलासा
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अभी तक मात्रा 34 लोगों ने ही वहां संपत्तियां खरीदी हैं। इन प्रापटी जम्मू, रियासी, ईधमपुर व गांदेरबल जिलों में स्थित हैं। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में कितने अन्य प्रदेशों के लोगों ने वहां प्रापटी खरीदी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी। बसपा सांसद फजलुर रहमान के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि ‘‘जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं.’’ नित्यानंद राय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं।

बता दें कि पूर्व में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में ज़मीन और संपत्ति खरीदने के कानूनों में बदलाव किया था। इस नए कानून के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने की मंज़ूरी मिल गई है।