मेरठ

आठ फरवरी शाम छह से शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

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  • जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये उठाया कदम
  • सभी प्रकार की शराब की बिक्री पर इस दौरान रहेगा प्रतिबंध
  • आठ फरवरी से दस फरवरी की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
  • पुर्नमतदान की स्थिति में आठ किमी की परिधि में भी दुकानें बंद रहेंगी

विधानसभा चुनाव के दौरान शांति बनाये रखने व निष्पक्ष,स्वतंत्र मतदान कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आठ फरवरी की शाम छह बजे से 10 फरवरी की शाम छह बजे तक शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी के बालाजी के मुताबिक जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप आदि इस अवधि में पूर्णतया बंद रखें जायेंगे।

उन्होने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 08 किमी की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकाने पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। मतगणना का कार्य 10 मार्च 2022 को किया जायेगा। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों (लोहिया नगर मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय) से 08 किमी की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसो में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के दावे के लिए हकदार नहीं होगा।

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