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सुपरटेक के दोनों टावर गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ी

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सुपरटेक को मामूली ही सही लेकिन कुछ राहत जरूर मिल गयी। बिल्डर की अति महत्वकांक्षी योजना दोनों टावर एपेक्स व सियान अब 22 मई को नहीं गिराये जायेंगे। संबंधित एजेंसी द्वारा तय समय सीमा में दोनों टावरों के ध्वस्तीकरण से हाथ उठा लिये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। डिमोलिशन एजेंसी ने समय सीमा तीन माह बढ़ाने की गुहार की थी।

सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर एपेक्स और सियान अब तक 22 मई को गिराना प्रस्तावित था, लेकिन मौके पर बचे काम के मद्देनजर ऐसा असंभव लग रहा था। जिसके बाद अब दोनों टावरों को गिराने की समय सीमा बढ़ाई गई है। दरअसल, सुपरटेक प्रबंधन ने अतिरिक्त तीन माह का और समय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाई थी। जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई है। मामले में एडफिस इंजीनियरिग की ओर से तैयार एक्शन प्लान पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

बता दें कि न्यायालय ने 31 अगस्त 2021 को तीन माह के अंदर 30 नवंबर तक इसे गिराने का आदेश दिया था, जो हो नहीं सका। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर ही नोएडा प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2022 से काम शुरू कराकर टावर गिराने के लिए 22 मई 2022 की तारीख तय की थी। इसकी जानकारी न्यायालय में भी दे दी गई थी। टावर गिराने का काम कर रही एडफिस इंजीनियरिग ने 22 मई 2022 को टावर गिराने की तैयारी से पीछे हट रही थी। इसके लिए सुपरटेक बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण से टावर गिराने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था। साथ ही स्पष्ट किया था कि वह समय बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है।

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