रोहित तिवारी मर्डर केस में पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत से झटका, खारिज हुई जमानत याचिका ।।
रोहित तिवारी मर्डर केस में रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत का कहना है कि बेल मिलने पर आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है.दिग्गज नेता रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की पिछले साल संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई थी. रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा था , समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बेल याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी का स्टेटस देखना जरूरी है. याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी रही हैं और परिवार से संबंधित है. ऐसे में अभी कई गवाहों से सवाल होने बाकी हैं, अगर बेल दी जाती है तो उन्हें प्रभावित किया जा सकता है ।।