फरवरी से सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा दर्शकों को अनुमति, आदेश जारी ।।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के चलते फरवरी माह के लिए दिशा-निर्देशों के तहत सामाजिक एकत्रीकरण, सिनेमा हॉल में संख्या, स्विमिंग पूल के उपयोग और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में और ढील दी है। अब सिनेमाघर 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या में दर्शक बिठा सकते हैं और राज्य किसी भी तरह के एकत्रीकरण की संचालन प्रक्रिया को स्वयं तय कर सकते हैं , गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी से जुड़े दिशानिर्देशों के साथ एक आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से प्रभावी होगा और 28 फरवरी तक लागू रहेगा । गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिशानिर्देशों का मुख्य ध्यान कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखना है। पिछले चार महीनों में देश में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में देखी गई है ।।