पुलिस अधिकारी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए – दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली-एनसीआर राष्ट्रीय

पुलिस अधिकारी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए – दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस ने आरोपियों के बचने के लिए रास्ता बनाया 

पुलिस अधिकारी अपनी संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए

 

दिल्ली :- पिछले साल उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया , हाईकोर्ट ने पुलिस को घोंडा निवासी की अपील पर केस दर्ज करने को कहा था। इस व्यक्ति ने कहा था कि दंगों के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था।

 

इस मामले पर हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, “ऐसा दिख रहा है कि पुलिस ने अलग FIR में आरोपियों के बचने के लिए रास्ता बनाया और दुख की बात है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए।’

बता दें कि CAA के विरोध-प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्व दिल्ली में पिछले साल 24 फरवरी को दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 751 एफआईआर दर्ज की हैं।

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